सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया है. कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था और राष्ट्रपति को इसे हटाने की शक्ति थी. कोर्ट ने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए.
कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाने से जम्मू-कश्मीर को बाकी भारत के साथ जोड़ने की प्रक्रिया मजबूत हुई है. कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 370 हटाने से जम्मू-कश्मीर के लोगों के अधिकारों को कोई नुकसान नहीं हुआ है.
कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को नए परिसीमन के आधार पर 30 सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया गया है. कोर्ट ने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा भी जितना जल्द संभव हो, बहाल किया जाना चाहिए.
इस फैसले से जम्मू-कश्मीर में काफी हलचल है. कुछ लोग इस फैसले से खुश हैं, जबकि कुछ लोग नाराज हैं.
#Article370Verdict
#NewKashmir
#OneIndia
#TogetherWeGrow
#JusticePrevails
#Integration
#Development
#ModiHaiTohMumkinHai
कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाने से जम्मू-कश्मीर को बाकी भारत के साथ जोड़ने की प्रक्रिया मजबूत हुई है. कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 370 हटाने से जम्मू-कश्मीर के लोगों के अधिकारों को कोई नुकसान नहीं हुआ है.
कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को नए परिसीमन के आधार पर 30 सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया गया है. कोर्ट ने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा भी जितना जल्द संभव हो, बहाल किया जाना चाहिए.
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